दिल्ली। सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में लिए जाने वाले मार्जिन की सीमा तय करने को मंजूरी दे दी है। यह मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30% तक सीमित होगा। इस उपाय से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की उम्मीद है और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपनी जेब से भुगतान करने वाली राशि को काफी कम कर देंगे।
शेड्यूल्ड लिस्ट में शामिल कैंसर की जरूरी दवाओं पर सरकार द्वारा तय अधिकतम कीमतों के कड़े नियम पहले से ही लागू हैं। नए फैसले के तहत कैंसर की उन दवाओं (जो ‘नॉन-शेड्यूल्ड’ या लिस्ट से बाहर हैं) के लिए भी कीमत की सुरक्षा बढ़ाई गई है; इसके लिए मरीजों तक पहुंचने से पहले उन पर जोड़े जाने वाले मार्जिन को सीमित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत एक विशेषज्ञ समिति कवर की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देगी। इसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) फैसला लेगी और नोटिफिकेशन जारी करेगी।
2. कैंसर के इलाज के भारी खर्च को कम करना
भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं; यहां प्रति एक लाख आबादी में लगभग 60 लोग कैंसर से प्रभावित हैं। इलाज से मरीजों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जिन्हें अक्सर अपनी जेब से बड़ी रकम चुकानी पड़ती है।
एनपीपीए के मार्केट डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर औसतन लगभग 170% की बढ़ोतरी होती है, जो कुछ मामलों में 700% या उससे भी अधिक हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो मरीज तक पहुंचने से पहले सप्लाई चेन से गुजरते हुए दवा की कीमत तेजी से बढ़ती है।
दवा रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या ऑनलाइन फार्मेसी में से कहां से खरीदी जा रही है, इसके आधार पर भी कीमतों में काफी अंतर होता है।
महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक समेत राज्य के अधिकारियों ने मरीजों और सिविल सोसायटी के साथ मिलकर दवाओं की अत्यधिक कीमतों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इन चिंताओं को सार्वजनिक मंचों पर भी उठाया गया है, खासकर उस बड़े अंतर को लेकर जो बिक्री के लिए दवाएं खरीदने की कीमत और ग्राहकों से ली जाने वाली एमआरपी के बीच होता है।
खासकर कैंसर की महंगी दवाओं पर इतना अधिक मार्जिन मरीजों के इलाज का खर्च काफी बढ़ा देता है। नई सीमा से अधिक मुनाफाखोरी पर रोक लगेगी, बाजार में अनुचित मूल्य-निर्धारण के तौर-तरीकों से निपटा जा सकेगा और मरीजों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
3. 2019 के फैसले से मिली राहत को आगे बढ़ाते हुए
सरकार के पहले के हस्तक्षेप से पता चलता है कि इन मार्जिन को सीमित करने से मरीजों को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है।
फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश पर एनपीपीए ने ‘ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013’ के पैराग्राफ 19 के तहत 42 चुनिंदा नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय कर दी।
उस फैसले से एमआरपी में 91% तक की कमी आई, जिससे 526 ब्रांड्स में सालाना 984 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसने कैंसर के मरीजों पर आर्थिक बोझ को काफी कम किया और उनके जीवन को आसान बनाया।
उस अनुभव के आधार पर और सप्लाई चेन में कीमतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हुए सरकार ने अब व्यापक सीमा को मंजूरी दे दी है। 2,500 करोड़ रुपये की अनुमानित सालाना बचत से कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों को और राहत मिलेगी।
4. उत्पादन बनाए रखना और लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना
यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहें, गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के निर्माताओं को अपने वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
इस पहल में कैंसर-रोधी गैर-अनुसूचित दवाएं शामिल होंगी। इनमें ब्रांडेड और जेनेरिक, देश में बनी और आयातित तथा पेटेंट वाली और बिना पेटेंट वाली दवाएं शामिल हैं। इससे मरीजों को कम कीमतों का काफी फायदा मिलेगा और साथ ही उन्हें जरूरी दवाएं लगातार मिलती रहेंगी।