छत्तीसगढ़राज्य

मोटर साइकिल से शराब बेचने निकले दो आरोपियों को आबकारी ने भेजा जेल

कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देश पर अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में टीम प्रतिदिन दबिश दे रही है। सहायक आबकारी अधिकारी को आनी गांव में अवैध रूप से मोटरसाइकिल से शराब बिक्री करने लाने की सूचना मिली उन्होंने तत्काल टीम के साथ आणि गांव पहुंचकर कार्यवाही की जिसमें मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर सीजी 16 सीडी 1640 में एक थैले में 12 बोतल ट्रक बीयर और तीन पाव 8 पीएम व्हिस्की के तीन पाव रखकर लाते हुए दो युवकों को रोका गया, थैले में रखी शराब की कुल मात्रा 8.34 लीटर पाई गई जिसका अवैध परिवहन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34/2 के तहत और अजमानती अपराध है।

मौके पर दोनों आरोपी राजेश पिता हरिचंद उम्र 30वर्ष पता रनई और मनोज पिता  राजेश्वर उम्र 22 वर्ष पता बंजी चौकी बसदेई को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने बताया कि अलग-अलग शराब दुकानों से शराब खरीद कर वह आनी गांव में बेचने के लिए जा रहे थे जिसे रास्ते में ही आबकारी की टीम ने पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुंठपुर के न्यायालय में 14 दिन के रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया, न्यायालय के आदेश से दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34/2 में सिविल न्यायालय और मोटर साइकिल को राजसात करने धारा 47 का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

 

Related Articles

Back to top button